Jharkhand Mukhyamantri Vidhwa Punar Vivah Yojana: झारखंड सरकार ने राज्य की विधवा महिलाओं को दोबारा विवाह करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु एक महत्त्वपूर्ण योजना की शुरुआत की है। इस योजना का नाम “मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना” रखा गया है, जिसके अंतर्गत विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। योजना का उद्देश्य विधवा महिलाओं के जीवन को नई दिशा देना और उन्हें समाज में एक सम्मानजनक स्थान प्रदान करना है।
योजना की मुख्य विशेषताएं
झारखंड मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना के तहत, राज्य सरकार विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देती है। यह योजना खास तौर पर उन विधवा महिलाओं के लिए बनाई गई है जिनका जीवन पति के निधन के बाद संघर्षमय हो गया है और वे आर्थिक तंगी का सामना कर रही हैं। इस योजना का उद्देश्य न केवल विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, बल्कि समाज में पुनः उनका सामाजिक और मानसिक उत्थान करना भी है।
योजना के लाभ
- आर्थिक सहायता: योजना के अंतर्गत लाभार्थी विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह सहायता राशि महिला के नए जीवन की शुरुआत को सरल और सम्मानजनक बनाने में मदद करेगी।
- सामाजिक उत्थान: विधवा पुनर्विवाह के प्रति समाज की सोच में बदलाव लाने के लिए यह योजना एक बड़ा कदम है। इसका उद्देश्य है कि विधवा महिलाएं समाज में फिर से खुशहाल और सशक्त जीवन जी सकें।
योजना के लिए पात्रता
झारखंड मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना का लाभ लेने के लिए कुछ आवश्यक योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, जो निम्नलिखित हैं:
- झारखंड निवासी: आवेदनकर्ता महिला को झारखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आयु सीमा: महिला की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए।
- आर्थिक स्थिति: आवेदक महिला की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आयकर दाता नहीं: महिला आयकर दाता नहीं होनी चाहिए और वह किसी सरकारी नौकरी में न हो।
आवश्यक दस्तावेज
आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- बैंक अकाउंट की जानकारी
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- पुनर्विवाह प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
आवेदन प्रक्रिया
मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना का लाभ उठाने के लिए, आवेदक महिला को अपने नजदीकी बाल विकास और सामाजिक कल्याण विभाग में संपर्क करना होगा। वहां से आवेदन पत्र प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र को सही तरीके से भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करना होगा। इसके बाद, आवेदन पत्र को विभाग में जमा करना होगा। सही प्रक्रिया का पालन करने पर योजना का लाभ आसानी से प्राप्त किया जा सकता है।
योजना का महत्व
मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना विधवा महिलाओं को आर्थिक संबल और सामाजिक सम्मान प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना न केवल उनके जीवन को फिर से स्थापित करने में मदद करती है, बल्कि समाज में विधवा पुनर्विवाह के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को भी बढ़ावा देती है। इस योजना से हजारों महिलाएं अपने जीवन की नई शुरुआत कर सकेंगी, जो कि समाज के विकास और समृद्धि के लिए एक प्रेरणादायक पहल है।
झारखंड सरकार का यह प्रयास राज्य की विधवा महिलाओं के जीवन में बदलाव लाने के लिए महत्वपूर्ण साबित हो रहा है।